सोशल मीडिया पोस्ट पर अमित पांडे के खिलाफ FIR: यूडी मिंज की शिकायत पर साम्प्रदायिक वैमनस्य समेत गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज
कथित पत्रकार अमित पांडे के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज
पूर्व संसदीय सचिव और कांग्रेस जिलाध्यक्ष यू डी मिंज की शिकायत पर हुई एफआईआर,
जशपुर 12 सितंबर 2026
जशपुर जिले के कुनकुरी थाने में कथित पत्रकार अमित पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूर्व संसदीय सचिव एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष यू.डी. मिंज की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।आरोप है कि अमित पांडे द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लगातार ऐसे पोस्ट किए जा रहे थे, जिनसे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई गई। शिकायत के आधार पर कुनकुरी पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
अमित पांडे के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पूर्व में भी जिले के अलग-अलग थानों में शिकायतें की जा चुकी हैं। वहीं, अग्रवाल समाज को लेकर कथित टिप्पणी के मामले में पत्थलगांव थाने में भी शिकायत के बाद जमकर हंगामा हुआ था।अब कुनकुरी थाने में गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट, शिकायत में लगाए गए आरोपों और पूरे मामले से जुड़े तथ्यों की जांच करने के बाद मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है।
एफआईआर में दर्ज विवरण
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 (1) के अंतर्गत) सेवा में थाना प्रभारी महोदय थाना कुनकुरी जिला जशपुर (छत्तीसगढ) विषय -अनावेदक अमित पाण्डेय (निवासी अम्बिकापुर) एवं अन्य द्वारा सोशल मीडिया (फेसबुक) पर आवेदक श्री यू.डी. मिंज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा एक धार्मिक समुदाय विशेष के विरूद्ध सुनियोजित रूप से साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल असत्य अपमानजनक एवं लोक अपकार कारित करने वाली पोस्टें प्रकाशित / प्रसारित किये जाने के सम्बध में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 (1), 197(1), 353(1), 196 (2) सहपठित धारा 61 (2) एवं 45/49 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने विषयक।
आवेदक/प्रार्थी श्री उत्तमदान यू.डी. मिंज आत्मज स्व० एम.ए. मिंज आयु 60 वर्ष पूर्व विधायक (कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र) एवं जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी जशपुर निवासी ग्राम जोकारी, आश्रय पोस्ट जोकारी, तहसील कुनकुरी जिला जशपुर (छत्तीसगढ)। अनावेदक/अभियुक्त (1) अमित पाण्डेय, फेसबुक प्रोफाईल नाम Amit Pandey (प्रोफाईल एवं विवादित पोस्टो के लिंक / URL संलग्नक अनुसार) निवासी अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छत्तीसगढ) पूर्ण पता एवं पहचान अन्वेषण से ज्ञातव्य तथा (2) अज्ञात मुख्य षंडयंत्रकारी/दुष्प्रेरक एवं सहयोगी व्यक्ति जिनके कहने / इसारे पर एवं जिनके द्वारा उपलब्ध करायी गई सामग्री एवं दस्तावेजों के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 उपरोक्त कृत्य कर रहा है- अन्वेषण से ज्ञातव्य ।
महोदय सविनय निवेदन है कि 1. यह कि आवेदक कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र का पूर्व विधायक एवं वर्तमान में जिला अध्यक्ष जिला काग्रेस कमेटी, जशपुर है तथा सम्मानित जनप्रतिनिधि एवं सार्वजनिक व्यक्ति है। आवेदक अनुसूचित जनजाति समुदाय से आता है क्षेत्र की लोक शांति एवं साम्प्रदायिक सौहाद्र बनाए रखने में आवेदक का विधिसम्मत हित है तथा उपरोक्त पोस्टो कें आवेदक का प्रत्यक्षत लक्षित किया गया है। 2. यह कि अनावेदक क्रमांक 1 अमित पाण्डेय निवासी, अम्बिकापुर द्वारा अपने सार्वजनिक फेसबुक खाते Amit Pandey से विगत कुछ दिनों में लगातार एवं सुनियोजित ढंग से आवेदक तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरूद्ध एक सुव्यवस्थित दुष्प्रचार- अभियान के अन्तर्गत निम्नलिखित पोस्टें प्रसारित की गई है (क) उत्तमदान (UD) मिंज ने कांग्रेस में उभरने वाले हर हिंदू नेता को पीटा और पिटवाया। कभी सोचे ऐसा क्यों (ख) जशपुर में कांग्रेस की बर्बादी के प्रमुख जिम्मेदार UD मिंज के नेतृत्व में होगा कांग्रेस का अंतिम संस्कार । Coming soon। (ग) (UD) मिंज के विधायक कार्यकाल के दौरान समुदाय विशेष के गुंडो ने कितना दुर्गंध मचाया था याद है या भूल गए। (घ) विडियो पोस्ट (शीर्षक) UD मिंज की तानाशाही ने मचा दिया सियासी कत्लेआम। (ड.) छल और षडयंत्र के कथित शहंशाह उत्तमदान (UD) मिंज के कर कमलो से सम्पन्न। (च) आक्रोश शीर्षक सहित एक विडियो पोस्ट (अन्तर्वस्तु अन्वेषण में परीक्षणीय)। (छ) अंजुमन इस्लामिया कमेटी, कुनकुरी के पत्र का छायाप्रति संलग्न कर -इस पत्र ने यह साबित कर दिया है कि जशपुर में कांग्रेस पार्टी कहां से संचालित होती है (ज) ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुनकुरी के एक आन्तरिक पत्र का छायाचित्र संलग्न कर कांग्रेस ने 70 वर्षों तक सेकुलरिज्म की आड में हिंदुओं कैसे छला इस ब्लॉक अध्यक्ष का नाम अवश्य पढे। उपरोक्त समस्त पोस्टो के रंगीन स्क्रीनशॉट एवं URL इस आवेदन के साथ संलग्न है। 3. यह कि उपरोक्त में से पोस्ट (क), (ग), (छ) एवं (ज) स्पष्टत साम्प्रदायिक प्रकृति की है इनमें हर हिंदू नेता को पीटा समुदाय विशेष के गुंडो एक राष्ट्रीय दल का किसी धार्मिक एवं समुदाय द्वारा संचालित होना, तथा सेकुलरिज्म की आड में हिंदुओ को छला जैसी शब्दावली का प्रयोग कर धर्म एवं समुदाय के आधार पर दो भिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा एवं वैमनस्य उत्पन्न करने तथा राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल भावना भडकाने का सुविचारित प्रयास किया गया है।
यह कि पोस्ट (ख), (घ), (ड) एवं (च) आवेदक के विरूद्ध असत्य,अपमानजनक एवं दुर्भावनापूर्ण है, जिनका उद्देश्य आवेदक की सार्वजनिक छवि को आघात पहुंचाना एवं जनमानस में उसके प्रति विद्वेश उत्पन्न करना है, तथा जो उपरोक्त साम्प्रदायिक पोस्टों के साथ मिलकर एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान का अंग है। 5. यह कि आवेदक का विवाद पोस्ट (छ) एवं (ज) में संलग्न पत्रों की प्रमाणिकता से नहीं अपितु अनावेदक द्वारा उन आन्तरिक/प्रशासनिक पत्रों के साथ की गई साम्प्रदायिक एवं दुर्भावनापूर्ण व्याख्या एवं प्रस्तुति से है, जिसके माध्यम से एक सामान्य प्रशासकिन/संगठनात्मक विषय को धार्मिक रंग देकर वैमन्स्य फैलाया जा रहा है। 6. यह कि उपरोक्त पोस्टों का क्रम, बारम्बारता, उनमें प्रयुक्त स्थानीय/आन्तरिक दस्तावेज एवं संगठित प्रस्तुति से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 स्वत नहीं, अपितु किसी मुख्य षंडयंत्रकारी/दुष्प्रेरक के कहने एवं इशारे पर, तथा उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी साम्रग्री के आधार पर पूर्व नियोजित सहमति एवं साझा उद्देश्य के अन्तर्गत यह कृत्य कर रहा है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि इस अभियान का वास्तविक सूत्रधार/मुख्य षडयंत्रकारी कौन है, इसका गहन अन्वेषण कर उसे बेनकाब किया जावे, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) (आपराधिक षंडयंत्र), एवं धारा 45/49 (दुष्प्रेरण) के परिप्रेक्ष्य में दण्डनीय है। 7. यह कि अनावेदकगण के उपरोक्त कृत्य प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता 2023 की निम्नलिखित संज्ञेय (Cognizable) धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध गठित करते हैं धारा 196 (1) धर्म/वर्ग आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढावा देना, धारा 197 (1) राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल अभिकथन एवं प्रतिपादन, धारा 353(1) एवं 353(2) - इलेक्ट्रानिक माध्यम से असत्य कथन द्वारा लोक अपकार एवं वर्गों के बीच शत्रुता को बढावा देना, सहपठित धारा 61(2) (आपराधिक षडयंत्र) एवं धारा 45/49 (दुष्प्रेरण)। उपरोक्त अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती प्रकृति के हैं, अतः भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा 173(1) के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना विधि सम्मत एवं अनिवार्य है। 8. यह कि यद्यपि अनावेदक क्रमांक 1 अम्बिकापुर (जिला सरगुजा) का निवासी है, तथा उपरोक्त सामग्री का प्रकाशन, प्रसारण, अवलोकन एवं उसका दुष्प्रभाव जशपुर जिले में हुआ है, अतः इस थाने को प्रथम सूचना दर्ज कर अन्वेषण करने की पूर्ण क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। 9. यह कि अपराध का माध्यम इलेक्ट्रानिक (फेसबुक/मेटा प्लेटफार्म) होने के कारण समस्त विवादित पोस्टों, विडियो एवं अनावेदक के खाते से सम्बद्ध मोबाईल नम्बर, ई-मेल, IP एड्रेस एवं लॉग्स को विलोपित होने से बचाने हेतु Meta Platforms/Facebook को मध्यस्थ (intermediary) के रूप में साक्ष्य संरक्षण हेतु तत्काल निर्देशित किया जाना आवश्यक है।
संलग्न इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 के अधीन प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुत किये जायेगे। यह कि उक्त कृत्य से क्षेत्र की लोक-शांति एवं साम्प्रदायिक सौहाद्र भंग होने की प्रबल आशंका है तथा शीघ्र विधिक कार्यवाही न होने पर अपूरणीय क्षति की सम्भावना है। अभ्यर्थना (प्रार्थना) : अतएव सविनय प्रार्थना है कि (अ) अनावेदकगण के विरूद्ध भा. न्या. सं2023 की धारा 196(1), 197(1), 353(1), 196(2) सहपठित धारा 61(2) एवं 45/49 तथा अन्य समस्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भा०ना०सु. सं0 2023 की धारा 173(1) के अधीन प्रथम सूना रिपोर्ट दर्ज कर विधिवत अन्वेषण किया जावे, (ब) विशेष रूप से इस तथ्य का अन्वेषण किया जावे कि अनावेदक क्रमांक 1 यह कृत्य किसके कहने /इशारे पर कर रहा है, तथा इस सम्पूर्ण अभियान के मुख्य षडयंत्रकारी/दुष्प्रेरक की पहचान कर उसे बेनकाब किया जावे एवं उसके विरूद्ध भी विधि अनुसार कार्यवाही की जावे (स) Meta Platforms/Facebook को समस्त विवादित पोस्टों, विडियों एवं अनावेदक के खाते से सम्बद्ध इलेक्ट्रोनिक अभिलेख, लॉग्स एवं IP डेटा सुरक्षित रखने तथा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे। (द) अनावेदक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर समुचित साक्ष्य संकलित किये जावे। (इ) तदुपरान्त विधि अनुसार समुचित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। ऐसा करने में आपकी महती कृपा होगी।
आवेदक उत्तमदान (यू०डी०) मिंज जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, जशपुर,





















